मानहानि के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सुलतानपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। केरल के वायनाड से पार्टी सांसद इस मामले में पेशी के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोककर सुलतानपुर पहुंचे थे। यह पूरा मामला साल 2018 का है, जोकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा है। राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप था।
सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने पर दायर मानहानि के मामले में मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जमानत दे दी। गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि राहुल सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश योगेश यादव के समक्ष पेश हुए और ‘बेल बॉण्ड’ भरने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।
बता दें कि इसके पहले संवाददाताओं से बातचीत में मंगलवार को भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने अमित शाह को 'हत्यारा' कहा था, तमाम अपशब्द कहे थे, उसे लेकर हमने एक परिवाद दाखिल किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हत्यारा कहा जाएगा, यह अनुचित है। इस पर हमें काफी ठेस पहुंचा जिसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया और हमने परिवाद दाखिल की। मिश्रा ने कहा कि न्यायालय ने कई बार उनको समन जारी किया। उन्होंने उसकी अनदेखी की और आज वह उसी मामले में संभवत: अदालत में पहुंचे।