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लखनऊ में अवैध निर्माण मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र सरकार और एलडीए से मांगा ब्योरा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार और लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को निर्देश दिया है कि...
लखनऊ में अवैध निर्माण मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र सरकार और एलडीए से मांगा ब्योरा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार और लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को निर्देश दिया है कि वे अनधिकृत भवन निर्माण मामले में शामिल सभी पक्षों के अधिकारों को स्पष्ट करें या 25 मार्च को अगली सुनवाई तक ढांचे के ध्वस्तीकरण की योजना पेश करें।

खंडपीठ ने एलडीए द्वारा पास नक्शे को दरकिनार कर अवैध तरीके से निर्माण करने पर हुसैनगंज में कबीर मार्ग स्थित 47/1 क्ले स्कवायर बिल्डिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

अदालत ने कहा कि बिल्डिंग बनाते समय जमीन मालिक, डेवलपर्स और एलडीए के जिम्मेदार अफसरों ने आंखें बंद रखी और अवैध तरीके से काफी निर्माण करा डाला गया। यहां तक कि खरीददारों ने भी बिना यह जांच किए कि क्या बिल्डिंग वैध तरीके से बनी है या नहीं, फ्लैट खरीद डाले।

यह कहते हुए अदालत ने राज्य सरकार व एलडीए से कहा है कि अगली सुनवाई तक वह इस स्थिति से निपटने हेतु सभी पक्षकारों के अधिकारों को स्पष्ट करें अन्यथा वे इस योजना के साथ आयें कि उक्त बिल्डिंग को किस प्रकार से जमींदोज किया जाये। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को नियत की है।

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