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महिला के साथ दुर्व्यवहार मामले में सोमनाथ भारती के खिलाफ प्राथमिकी

आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए तीन लोगों को उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।
महिला के साथ दुर्व्यवहार मामले में सोमनाथ भारती के खिलाफ प्राथमिकी

ईद मिलन समारोह के दौरान एक महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना को लेकर आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ दिल्ली के साकेत पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कगी गई है। भारती पर महिला से दुर्व्यवहार करने के लिए तीन युवकों को उकसाने का आरोप है। उस समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। एक गैर सरकारी संगठन के लिए काम करने वाली इस शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह समारोह में मुख्यमंत्री से मिलने गई थी, जहां कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका। पुलिस के अनुसार, तभी तीन लोग वहां आए, अचानक उनके साथ धक्का-मुक्की करने लगे और पीछे धकेलने के दौरान उन्हें गलत तरीके से छुआ। महिला का आरोप है कि उन्होंने उसे धमकी दी और गालियां भी दीं। महिला का आरोप है कि उसने सोमनाथ भारती को तीनों पुरूषों को ऐसा करने के लिए निर्देश देते हुए देखा।

मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता महिला और उसके सहयोगियों ने आठ जुलाई को आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगे सभी आरोप आधारहीन हैं। उन्होंने कहा, लड़कियों ने मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका। मेरे खिलाफ लगे आरोप आधारहीन हैं और भाजपा के कहने पर लगाए गए हैं। भाजपा देश में हुए हालिया घटनाक्रमों से बौखलाई हुई है। पुलिस ने बताया, महिला के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पहले तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में सोमनाथ भारती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109 (अपराध के लिए उकसाने) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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