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राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट-यूजी रद्द करने की याचिका पर केंद्र और एनटीए से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (नीट)-स्नातक में अनियमितताओं के बीच परीक्षा...
राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट-यूजी रद्द करने की याचिका पर केंद्र और एनटीए से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (नीट)-स्नातक में अनियमितताओं के बीच परीक्षा को रद्द करने संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अदालत ने मामले की सुनवाई 10 जुलाई के लिए निर्धारित कर दी।

उच्चतम न्यायालय में आठ जुलाई को नीट-स्नातक परीक्षा 2024 को रद्द करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, जिसके दो दिन बाद राजस्थान उच्च न्यायालय इस याचिका पर सुनवाई करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील रामप्रताप सैनी ने बताया कि अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए 10 जुलाई को सुनवाई निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि दिन के समय उच्च न्यायालय में चार याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ताओं ने पांच मई को आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए प्रवेश परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने का अनुरोध किया गया।

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