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केजरीवाल पर मानहानि की सुनवाई रुकी

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के दो मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई।
केजरीवाल पर मानहानि की सुनवाई रुकी

उच्चतम न्यायालय ने दंडात्मक मानहानि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर केंद्र को भी नोटिस जारी किया।  कोर्ट ने मानहानि के मामले में दाखिल केजरीवाल की याचिका को इसी मामले पर पूर्व में बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी द्वारा दायर लंबित मामले के साथ जोड़ने का आदेश भी दिया है।

कोर्ट ने नितिन गडकरी द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के केसों की सुनवाई पर रोक लगाई है। केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के दो केस दायर किए गए थे।

ऐडवोकेट सुरेंद्र कुमार शर्मा ने आरोप लगाया था कि 2013 में 'आप' ने उनसे संपर्क किया था और पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेने को कहा था। शर्मा का कहना था कि केजरीवाल उनके सामाजिक कार्यों से खुश थे। 

शर्मा ने दावा किया कि 14 अक्टूबर 2013 को प्रमुख अखबारों में छपी खबरों में केजरीवाल ने उनके खिलाफ अपमानजनक और खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसने बार असोसिएशन और समाज में उनके सम्मान को नुकसान पहुंचाया था।

केजरीवाल के खिलाफ दूसरा केस केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दर्ज किया था। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने उनका नाम देश के सबसे भ्रष्ट लोगों में शामिल करके उनकी मानहानि की है। 

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