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स्वाति मालीवाल हमला मामला: अदालत ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत शनिवार को 16...
स्वाति मालीवाल हमला मामला: अदालत ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत शनिवार को 16 जुलाई तक बढ़ा दी।

कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।

कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।

कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उसी दिन एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने पाया था कि गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई है।

उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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