सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगा जाना चुनाव कानून प्रावधान के तहत भ्रष्ट तरीका है। जनप्रतिनिधि कानून में भ्रष्ट तरीके को परिभाषित करने वाली धारा 123 (3) में इस्तेमाल शब्द उसका धर्म के संदर्भ में प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और तीन अन्य न्यायाधीशों ने तीन के मुकाबले चार के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि इसका यह अभिप्राय मतदाताओं, उम्मीदवारों और उनके एजेंटों आदि समेत सभी के धर्म और जाति से है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से नए साल से डिजिटल मुद्रा अपनाने का आह्वान करते हुए आज घोषणा की कि बायोमीटिक पहचान (अंगूठा निशानी) के जरिए धन के भुगतान की सुविधा सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी जिसे आधार प्रणाली के जरिए लागू किया जाएगा।