कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ में तीन तलाके मुद्दे पर सुनवाई आरंभ हो गई है। अदालत ने आरंभ में ही साफ कर दिया है कि सुनवाई इस बात पर होगी कि क्या तीन तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है? क्या तीन तलाक लागू किए जाने योग्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है और क्या तीन तलाक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है?