कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ में तीन तलाके मुद्दे पर सुनवाई आरंभ हो गई है। अदालत ने आरंभ में ही साफ कर दिया है कि सुनवाई इस बात पर होगी कि क्या तीन तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है? क्या तीन तलाक लागू किए जाने योग्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है और क्या तीन तलाक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है?
सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता में सरकारी अस्पताल द्वारा गठित डॉक्टरों के बोर्ड को 4 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सी एस कर्णन की मेडिकल जांच करने का आदेश दिया।
देश के प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने आज कहा कि चुनावी वादे आम तौर पर पूरे नहीं किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बन कर रह जाता है, इसके लिए राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के विवादित न्यायाधीश सीएस कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए, जिसने उन्हें अवमानना के नोटिस पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया। हालांकि न्यायालय ने उनकी प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियों को बहाल करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।
पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक सुरजीत कार पुरकायस्थ ने शुक्रवार को अवमानना के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन को उच्चतम न्यायालय की ओर से 10 मार्च को जारी जमानती वारंट सौंपा।
कांग्रेस ने गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा द्वारा भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का रुख किया। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर के आवास पर आज शाम याचिका दायर की गई और न्यायमूर्ति खेहर ने कल सुनवाई करने पर सहमति जताई। इस सिलसिले में विशेष पीठ का गठन किया गया है क्योंकि शीर्ष अदालत होली पर एक सप्ताह के अवकाश पर है।
उपहार अग्निकांड मामले में उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कारोबारी गोपाल अंसल की वह याचिका आज खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने भाई सुशील अंसल की तरह सजा में रियायत देने का अनुरोध किया था। गोपाल अंसल को अब एक साल की सजा में से बची हुई अवधि जेल में भुगतने के लिए समर्पण करना होगा। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा, गोपाल अंसल की याचिका खारिज की जाती है।