पाकिस्तान की तरफ से 31 दिसंबर 2014 की रात भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाली रहस्यमय नौका को लेकर नौसेना अधिकारियों और भारत सरकार के विवादास्पद बयानों से रहस्य और गहराता जा रहा है।
३१ दिसंबर की रात गुजरात में पोरबंदर तट के निकट पाकिस्तानी बोट विस्फोट मामले में कोस्ट गार्ड के डीआईजी बीके लोशाली के खुलासे और फिर खंडन ने पाकिस्तान को भारत को घेरने का मौका दे दिया। इस बीच सरकार ने लोशाली को कारण बताओ नोटिस दे दिया है।
भारत और फ्रांस की हथियार कंपनी के बीच हुए सौदे पर अंतिम हस्ताक्षर बैठाने में अभी भी कड़ी अड़चने हैं। डसॉल्ट के अधिकारियों ने साफ किया है कि वह 126 रैफल जेट विमानों की प्रस्तावित कीमतों में कोई फेर-बदल करने नहीं जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने रक्षा आयात पर भारत की निर्भरता खत्म करने की आवश्यकता की जोरदार वकालत की है। बेंगलुरू में उन्होंने इस क्षेत्र में विनिर्माताओं को पक्षपात रहित कर व्यवस्था सहित निवेश- अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का वायदा किया।
सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर अभी चार अध्ययन आए हैं। दो गैर सरकारी, परिवर्तन और सूचना के जनाधिकार पर राष्ट्रीय अभियान द्वारा, और दो सरकारी, केंद्रीय सूचना आयोग की कमेटी और स्वयं भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा। सभी की रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार सक्षमता से लागू करने में मुख्य बाधा अपर्याप्त क्रियान्वयन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव और खराब दस्तावेज प्रबंधन है। किसी ने फाइल देखने की नोटिंग की मांगों और खिझाऊ तथा तुच्छ आवेदनों के कारण नहीं माना है। फिर भी कार्मिक मंत्रालय नौकरशाही के दबाव में इनसे संबंधित लाना चाहता है तो उसकी मंशा पर शक होता है वही कार्मिक मंत्रालय जिसका अपना अध्ययन बताता है कि अभी देश के सिर्फ 15 प्रतिशत लोगों को सूचना के अधिकार के कानून की जानकारी है और 85 प्रतिशत लोगों को नहीं। यानी नौकरशाही अभी भी सिर्फ 15 प्रतिशत भारतीयों के प्रति जवाबदेह होने से भी कतरा रही है। और परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार इन 15 प्रतिशत में सिर्फ एक-चौथाई यानी 27 फीसदी ही संतोषप्रद सूचना हासिल कर पाते हैं।