एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।
जम्मू कश्मीर में अब शादी ब्याह समारोह में आप मनमाना खर्च नहीं कर सकते। सरकार ने मेहमानों से लेकर समारोह में परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या तक सीमित कर दी है। कान फाड़ू डीजे पर भी रोक लगा दी गई है। आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार के ये आदेश पहली अप्रैल से लागू होंगे।