महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने संबंधी कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में भिवंडी की एक अदालत ने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जमानत दे दी।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दीवानी मुकदमा दाखिल हुआ है। इसमें प्रणब मुखर्जी की किताब ‘टरबुलेंट इयर्स 1980-1996’ के कुछ अंशों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें किताब से हटाए जाने की मांग की गई है। इन अंशों में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के संबंध में टिप्पणियां हैं।
मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद रफी ने डायरेक्टर करण जौहर के खिलाफ मुकदमा करने का फैसला किया है। शाहिद ने बताया कि जौहर की फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' में मोहम्मद रफी के लिए अपमानजनक बात कही गई है। फिल्म में अदाकारा अनुष्का शर्मा ने एक संवाद में कहा है कि 'मोहम्मद रफी गाते नहीं रोते थे।'
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज बड़ा झटका लगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके और आप के अन्य नेताओं के खिलाफ दायर वित्त मंत्री अरूण जेटली के मानहानि के फौजदारी मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के चंदौली की एक अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत राहुल की उस टिप्पणी को लेकर की गई है जिसमें उन्होंने लक्षित हमलों को लेकर अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दलाली शब्द का इस्तेमाल किया था।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गुवाहाटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के संगठन भारत का विभाजन कराना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि उन पर चाहे जितने केस हो जाएं वे आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहेेंगे।
राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक थाना ऐसा भी है जहां पिछले 23 वर्षों में महज 55 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस थाने के पुलिसकर्मियों के पास कोई काम ही नहीं है क्योंकि कई बार पूरे साल में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बताने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर मुकदमे के बीच नाथूराम गोडसे के एक रिश्तेदार ने कहा है कि हत्या के बाद आरएसएस ने नाथूराम का बहिष्कार किया था और हत्या की निन्दा की थी, लेकिन गोडसे ने फिर भी संघ नहीं छोड़ा और वह अपने जीवन की अंतिम सांस तक भगवा संगठन के सदस्य रहे।
दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा से निलंबित सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद तथा दो अन्य को मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी। यह मामला अंडर-19 क्रिकेटर के पिता ने उनके बेटे के विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टीम में चयन होने को लेकर गलत इरादों से झूठी बयानबाजी करने के आरोप में दर्ज कराया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने आजाद, पूर्व क्रिकेटर सुरिंदर खन्ना और क्रिकेट से जुड़े समीर बहादुर में से प्रत्येक को 10,000 रुपये की निजी जमानत राशि और इसी धनराशि मुचलके पर राहत प्रदान की।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं लगाए जा सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं लाया जा सकता। हमने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 124 (ए) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।'