बहुचर्चित नारद स्टिंग ऑपरेशन कांड की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट की कार्रकारी मुख्य न्यायाधीश निसिथा मात्रे व न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में राज्य पुलिस की भूमिका को दुर्भाग्यजनक बताते हुए उसे 24 घंटे के अंदर इससे संबंधित तमाम दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। जबकि सीबीआई को 72 घंटे के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा गया है।
लोकसभा में माकपा के एक सदस्य ने नारद स्टिंग आपरेशन मामले की सीबीआई जांच कराने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का मुद्दा उठाया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्यों को कथित तौर पर धनराशि लेते हुए दिखाया गया है। माकपा सदस्य ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे संसद की आचार समिति को इस मामले की जांच तेजी से पूरा करने का निर्देश दें।