संतान के सम्मान को ताक पर नहीं रखेगी मां : उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 60 साल के एक शख्स को दोषी ठहराये जाने और छह महीने की कैद की सजा के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि किसी मां से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह छेड़छाड़ के मामले में किसी को फंसाने के लिए अपनी संतान का सम्मान ताक पर रख देगी।