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										    केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।										
                                                                                
                                     
                                                 
			 
                     
                    