Advertisement

Search Result : "Cow meat"

अब बोलीं निरंजना, गाय के अलावा खाने के लिए बहुत कुछ है

अब बोलीं निरंजना, गाय के अलावा खाने के लिए बहुत कुछ है

केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने को राज्य सरकारों का कर्तव्य बताते हुए कहा है कि इस देश में गाय के अलावा खाने को बहुत सी चीजें हैं। कोलकाता में गोवध और गोमांस के उपभोग के बारे में ज्योति ने कहा, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि आप हमसे सम्मान चाह रहे हैं तो आपको पहले हमारा सम्मान करना भी सीखना चाहिए।
#meatban ‘धर्म को राजनीति में लाएंगे तो रसोई और बिस्तर में घुसेगा ही’

#meatban ‘धर्म को राजनीति में लाएंगे तो रसोई और बिस्तर में घुसेगा ही’

महाराष्ट्र सरकार के फैसले लगातार विवादों में हैं। गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब राज्य सरकार ने जैन पर्व पर्युषण की वजह से राज्य में चार दिन के लिए मांसाहार बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिनभर टि्वटर और फेसबुकल पर हैशटैग #meatban टॉप ट्रेंड में रहा।
महाराष्ट्र: मांस बिक्री विवाद में शिवसेना भी कूदी

महाराष्ट्र: मांस बिक्री विवाद में शिवसेना भी कूदी

महाराष्ट्र में जैन समुदाय की उपवास अवधी के दौरान चार दिन तक मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। राज्य सरकार के इस फैसले का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। खास बात यह है कि विपक्षी दलों के साथ-साथ सरकार में शामिल भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने भी सरकार के इस फैसले की निंदा करते हुए इसे तुष्टीकरण और धार्मिक आतंकवाद की संज्ञा दे दी है।
बीफ वाले बयान से पलटे रिजिजू

बीफ वाले बयान से पलटे रिजिजू

गृह राज्‍यमंत्री किरन रिजिजू ने बीफ पर दिए अपने विवादित बयान से पल्‍ला झाड़ लिया है। उन्‍होंने कहा कि मीडिया में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। रिजिजू ने कहा, 'मैंने तो बस इतना कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी के ऊपर खानपान की आदत को थोपा नहीं जा सकता। जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां उनकी आस्था का सम्मान होना ही चाहिए।' इससे पहले खबरें आई थी कि उन्‍होंने मिजोरम में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वह बीफ खाते हैं और इससे कोई उन्‍हें नहीं रोक सकता।
महाराष्ट्र के गोमांस कानून के प्रावधानों पर रोक से कोर्ट का इंकार

महाराष्ट्र के गोमांस कानून के प्रावधानों पर रोक से कोर्ट का इंकार

बंबई उच्च न्यायालय ने गाय, बैल और भैंस के मांस को रखने, उसे लाने-ले जाने और उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने वाले महाराष्ट्र के हालिया कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस कानून के अनुसार, इन जानवरों का वध महाराष्ट्र से बाहर करके यहां लाने पर भी प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।