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										    विदेशी रक्षा कंपनियां अब सशस्त्र सेनाओं तथा सरकार को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए निगरानी के कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें कंपनी को अपने खातों को जांच के लिए सरकार को उपलब्ध कराना होगा।										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    