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										    सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेशों को बार-बार  लाने पर ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के साथ 'धोखा' है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाली प्रक्रिया है, खासकर तब जब सरकार लगातार अध्यादेशों को विधायिका के सामने रखने से बच रही हो।										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
			 
                     
                    