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NEET: तमिल माध्यम के छात्रों को हिन्दी माध्यम का प्रश्नपत्र दिया गया, विरोध प्रदर्शन शुरू

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नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) परीक्षा के लिए बनाए गए मदुरै के एक केंद्र पर तमिल माध्यम के...
MP में पुलिस भर्ती को लेकर फिर गड़बड़ी, एक ही कमरे में हुआ महिला-पुरुषों का मेडिकल टेस्ट

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मध्य प्रदेश के धार में पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के दौरान उम्मीदवारों के सीने पर एससी-एसटी लिखने की घटना...
नीट के खिलाफ आवाज उठाने वाली अनिता ने की खुदकुशी, चेन्नई में एसएफआई ने किया प्रदर्शन

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पूर्व केंद्रीय मंत्री और पीएमके नेता अंबुमणि रामदास ने इस आत्महत्या के लिए केंद्र और राज्य सरकार को दोषी ठहराया है।
आज जारी होंगे ‘नीट’ के रिजल्ट्स, यहां देखें

आज जारी होंगे ‘नीट’ के रिजल्ट्स, यहां देखें

नेशनल इलिजबिलिटी एंड एंट्रेस टेस्ट (नीट) के रिजल्ट पर पिछले काफी दिनों से जारी रोक आज खत्म हो सकती है। यानि आज नीट के परिणाम घोषित हो सकते हैं। सीबीएसई ने गत माह 7 मई को नीट की परीक्षा आयोजित की थी। विद्यार्थी अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in और cbseneet.nic.in पर देख सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए 'नीट' के नतीजे जारी करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिए 'नीट' के नतीजे जारी करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के रिजल्ट पर लगी रोक को हटा दिया है। साथ ही, मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे् लगा दिया है। सीबीएसई से मिली हरी झंडी के बाद अब सीबीएसई जल्द ही नीट के परिणाम घोषित कर देगा, जिसे cbseresults.nic.in पर देखा जा सकेगा।
'नीट' याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

'नीट' याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रेवश परीक्षा (नीट) पेपर रद्द कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट पहले ही इस मामले की सुनवाई कर रहा है और उसने नीट के रिजल्ट पर रोक भी लगा दी है। ऐसे में याचिकाकर्ता अगले हफ्ते दोबारा केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें।
मद्रास हाई कोर्ट ने ‘नीट’ के रिजल्ट पर लगाई रोक

मद्रास हाई कोर्ट ने ‘नीट’ के रिजल्ट पर लगाई रोक

मद्रास हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रेवश परीक्षा (नीट) के रिजल्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है। गत 7 मई को हुई नीट परीक्षा में अंग्रेजी और तमिल प्रश्न-पत्र में अंतर को लेकर एक छात्र ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके तहत कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी है।
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