केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) जैसी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 0.1 फीसदी की कटौती की है। यह कटौती वित्त वर्ष 2017-18 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए की गई है। नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी।
वेतनभोगी वर्ग की चिंता दूर करते हुए सरकार ने मंगलवार को कहा कि पीपीएफ निकासी पर कर नहीं लगेगा और बजट प्रस्तावों के तहत सिर्फ कर्मचारियों द्वारा एक अप्रैल के बाद कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफ) में किए गए योगदान पर जो ब्याज मिलेगा, वही कर के दायरे में होगा और जबकि मूल राशि पर छूट बरकरार रहेगी।