कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से जारी झड़पों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा पेलट गन का इस्तेमाल किए जाने पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने केंद्र की आलोचना करते हुए उससे स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर क्यों लोगों को घुटनों के ऊपर और ज्यादातर आंखों में चोटें आईं।
शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।