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शीर्ष कोर्ट ने कहा-सिंधु जल समझौता 1960 से चल रहा, दखल ठीक नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह समझौता 1960 से चल रहा है इसलिए इसमें दखल देना ठीक नहीं है।