जीएसटी नेटवर्क में खामियों को देखते हुए काउंसिल ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में ढिलाई देने का भी फैसला किया है। कारोबारी अब जुलाई का रिटर्न (जीएसटीआर-1) 10 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे।
जीएसटी काउंसिल ने 5 अगस्त को हुई अपनी 20वीं मीटिंग में सेस को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। मौजूदा समय में गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ कुल 43 प्रतिशत टैक्स लगता है।