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दस लाख के कारोबारियों को जीएसटी नहीं देना होगा

दस लाख के कारोबारियों को जीएसटी नहीं देना होगा

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू हो जाता है तो सालभर में दस लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी के लिए पंजीकरण या कर नहीं चुकाना पड़ेगा।