Advertisement

Search Result : "due to relaxation"

जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न फाइल करने में दी 2 महीने की छूट

जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न फाइल करने में दी 2 महीने की छूट

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की 17वीं बैठक में मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग समेत कई अहम नियमों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ई-वे बिल के तैयार न होने के कारण इस पर फैसला नहीं हो पाया है। काउंसिल ने हर माह रिटर्न फाइल करने में फिलहाल दो महीने की छूट दी है। अभी जुलाई और अगस्ता में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।
Advertisement
Advertisement
Advertisement