केन्द्र का कहना है, “सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में अदालत किन साक्ष्यों को आधार बनाएगी, क्योंकि पति और पत्नी के बीच यौन संबंध का कोई अंतिम साक्ष्य नहीं हो सकता।”
केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के साथ किया अपना वादा हमारी सरकार ने पूरा किया। 100 दिन में सरकार ने बहुत काम किया। किसानों को उनकी उपज का सही लाभ दिलाया।
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन और राजमार्ग यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोप पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र हो।