वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रवासी भारतीय :एनआरआई: अब राष्ट्रीय पेंशन बचत खाता :एनपीएस: आॅनलाइन खोल सकते हैं, बशर्ते उनके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड हो।
किसी कंपनी या संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी अब पांच साल पहले अपनी भविष्य निधि (पीएफ) राशि नहीं निकाल सकते यदि वह राशि 30 हजार रुपये से अधिक है। ऐसा करने वाले कर्मचारियों को 10 प्रतिशत से लेकर 34.608 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर (टीडीएस) देना होगा।