जीटीबी अस्पताल परिसर में चल रहे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस (यूसीएमएस) ने रैगिंग मामले में एमबीबीएस के पांच छात्रों को एक महीने के लिए कक्षा से और छह महीने के लिए हॉस्टल से निकाल दिया है। साथ ही उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि, कॉलेज प्रशासन ने इसे रैगिंग की बजाय अनुशासनहीनता माना है।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले से जुड़े एक मामले में अपना अहम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी छात्रों को राहत देने से इंकार कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार करते हुए सामूहिक नकल के दोषी करीब 600 छात्रों के दाखिले रद्द कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि सामूहिक नकल के दोषी इन छात्रों को राहत दी जाए या नहीं।
राज्य में किसी भी डॉक्टर ने सरकारी नौकरी छोड़ी तो पांच या दस लाख रुपए देकर जान नहीं छूटेगी। विशेषज्ञ डॉक्टर को बॉन्ड के तहत एक करोड़ रुपए की राशि सरकार को अदा करनी होगी। राज्य सरकार ने बांड की राशि में 10 गुना बढ़ोतरी कर दी है। पहले जहां दस लाख रुपए की राशि अदा करनी होती थी, वहीं अब यह राशि एक करोड़ की होगी। वहीं एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए यह राशि 50 लाख रुपए तय की है।
देशभर में 35 नए मेडिकल कॉलेजों में पांच हजार से ज्यादा नई एमबीबीएस सीटों को मान्यता देने वाली सुप्रीम कोर्ट की हाई पॉवर कमेटी ने केंद्र सरकार और एमसीआई पर कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा, पूर्व सीएजी प्रमुख विनोद राय और एमसीआई के पूर्व चेयरमैन डाॅ. एसके सरीन की कमेटी ने अपने आदेश में कहा है कि देशहित से जुड़े इस अहम मुद्दे पर जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा काम कर रहा था, वहीं एमसीआई दोहरा,कुंठित और अड़ियल रवैया अपना रही थी। मजबूरन हमें ही कॉलेजों का पक्ष जांच कर मान्यता देने या नहीं देने का निर्णय लेना पड़ा।