अब सोशल मीडिया पर लब आजाद
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने वाले अपने एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साइबर कानून के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया जो वेबसाइट्स पर कथित अपमानजनक सामग्री डालने पर पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता था।