अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करा रखा है और बिल्डर समय-सीमा बीत जाने के बाद भी आपको फ्लैट का पजेशन नहीं दे रहा है तो अब बिल्डर को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। यह रकम ब्याज के रूप में होगी। घर देने में देरी करने वाले बिल्डरों को अब खरीदारों को उनके द्वारा चुकाई गई रकम पर 10 फीसदी की दर से ब्याज के रूप में मुआवजा देना पड़ेगा।
एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।