पंजाब सरकार बहुत जल्द राज्य में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियन (ऑर्गेन ट्रांसप्लांट एक्ट) लागू करने जा रही है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल जोशी के अनुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से वर्ष 1994 में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम बनाया गया था, जिसे पंजाब सरकार ने भी लागू किया था लेकिन इस संबंध में वर्ष 2011 का संशोधित अधिनियम और वर्ष 2014 के नियम राज्यों को लागू करना अनिवार्य नहीं था। अब राज्य सरकार वह करने जा रही है। गौरतलब है कि पंजाब मानव अंगों की तस्करी की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहा है। जोशी के अनुसार समय की मांग अनुसार इस अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए थे क्योंकि अंग प्रत्यारोपण जान बचाने के लिए एक बहुत कारगर प्रयास साबित हुआ है। उनका कहना है कि इस समय किडनी, आंखें और लीवर आदि प्रत्यारोपित कर हजारों जानें बचाई जा रही हैं।
हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में मधुमेह या डायबिटीज राजधानी कहते हैं और इसे कलंक का यह तमगा यूं ही नहीं मिल गया है। हकीकत यह है कि दुनिया भर में करीब 34 करोड़ लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं। इसमें भी 20 फीसदी यानी करीब 7 करोड़ मरीज अकेले भारत में हैं। यह आंकड़ा देश की कुल जनसंक्चया का करीब 3 फीसदी है। मधुमेह को बाकी बीमारियों की गंगोत्री कह सकते हैं। इससे पीड़ित होने के बाद अन्य गंभीर बीमारियों की चपेट में में आना महज वक्त की बात होती है।