अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। पिछले सप्ताह ट्रम्प के हस्ताक्षर वाले इस आदेश में इराक, सीरिया, सूडान, ईरान, सोमालिया, लीबिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर 90 दिनों के रोक की बात की गई है।
विदेश विभाग के वाणिज्यदूत मामलों के ब्यूरो के प्रवक्ता विल काक्स ने कहा, शासकीय आदेश का पालन करने के लिये करीब 60,000 लोगों के वीजाओं को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। हम मानते हैं कि यह उन व्यक्तियों के लिये अस्थायी रूप से तकलीफदेह है लेकिन हम शासकीय आदेश के तहत समीक्षा कर रहे हैं।
अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने बताया कि बहरहाल, यह विराम वैध स्थायी निवासियों, सात सूचीबद्ध देशों के अलावा किसी देश के पासपोर्ट के साथ दोहरी नागरिकता रखने वाले नागरिकों, या राजनयिक, नाटो अथवा संयुक्त राष्ट्र के वीजा पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है।
गृह सुरक्षा विभाग ने बताया कि इन सात देशों से विशेष आव्रजक वीजा धारक अमेरिका जाने वाले विमानों में सवार हो सकते हैं और इसके लिये आवेदन कर सकते हैं तथा यहां पहुंचने पर रोक के मद्देनजर राष्ट्रीय हित अपवाद प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अनुसार, उल्लेखनीय है कि केवल इन्हीं सातों देश पर अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी लागू होती है। किसी अन्य देश के साथ ऐसा नहीं किया गया और न ही भविष्य में शामिल किये जाने के मद्देनजर इस वक्त ऐसे किसी अन्य देश की पहचान की गई है।
शासकीय आदेश के तहत इन वीजाओं, आव्रजन लाभों, या अमेरिका में प्रवेश के इच्छुक नागरिकों के आवेदन पर विदेश मंत्रालय एवं ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर गृह सुरक्षा विभाग इन देशों की ओर से अपने नागरिकों के बारे में उपलब्ध करायी गयी सूचना की देश दर देश समीक्षा करने पर काम कर रहा है।
भाषा