Advertisement

हेलीकॉप्टर डील: इटली की अदालत से फिनमैकेनिका के पूर्व प्रमुख की सजा निलंबित

इटली की सर्वोच्च अदालत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा रक्षा समूह फिनमैकेनिका के पूर्व प्रमुख ग्यूसेप्पे ओरसी को दी गई सजा निलंबित कर दी है। भारत को 12 लग्जरी हैलिकॉप्टरों की बिक्री में फर्जी लेखांकन और भ्रष्टाचार के मामले में ओरसी को इस साल की शुरूआत में सजा सुनाई गई थी।
हेलीकॉप्टर डील: इटली की अदालत से फिनमैकेनिका के पूर्व प्रमुख की सजा निलंबित

इटली की अदालत का यह फैसला कल आया है। बचाव और अभियोजन दोनों पक्षों ने सजा के निलंबन का इस आधार पर अनुरोध किया था कि मिलान की अपीली अदालत के अप्रैल में आए फैसले और इससे पहले के फैसले में काफी अंतर है। अप्रैल में ओरसी को साढ़े चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। फिनमैकेनिका की सहयोगी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व प्रमुख ब्रूनो स्पेगनोलिनी को भी फर्जी लेखांकन और भ्रष्टाचार के आरोप में साढ़े चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इन दोनों को फर्जी लेखांकन के लिए अक्तूबर 2014 में दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ऑफ कैसेशन ने मामला वापस अपीली न्यायाधिकरण को भेज दिया था। इतावली मीडिया का मानना है कि मार्च 2017 में मामले की समयसीमा समाप्त हो जाने पर मामला बंद हो जाएगा।

भारत सरकार को 12 लग्जरी हैलिकॉप्टर बेचे जाने के मामले की जांच 2012 में शुरू हुई थी जिसके बाद ओरसी और स्पेगनोलिनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ओरसी को वर्ष 2014 में गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने इस समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया था। कंपनी पर आरोप लगे थे कि अनुबंध को हासिल करने के लिए कंपनी ने 75.3 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी जिसके बाद जनवरी 2014 में भारत ने अगस्ता वेस्टलैंड के साथ समझौता खत्म कर दिया था। यह कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका था।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad