बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष की नेता खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में चार माह की जमानत मिल गई है। एएनआई के मुताबिक, बांग्लादेश की मीडिया की ओर से यह जानकारी दी गई है। आठ फरवरी को उन्हें कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी। खालिदा जिया और उनके बेटे के खिलाफ 2008 से ढाका कोर्ट में भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था। जिस समय उन्हें सजा सुनाई गई, उस समय शेख हसीना सरकार ने पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया था। जिस समय खालिदा जिया को सजा सुनाई गई थी, उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था कि वह एक दिन जरूर वापस आएंगी।
Khaleda Zia secures four-month bail: Bangladesh Media (File Pic) pic.twitter.com/bIKGVcWs4q
— ANI (@ANI) March 12, 2018
ट्रस्ट में भ्रष्टाचार को लेकर खालिदा जिया के खिलाफ 2008 में मामला दर्ज हुआ था। भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एसीसी) ने खालिदा, उनके बेटे तारिक रहमान और चार अन्य के खिलाफ 2.1 करोड़ टका के गबन के आरोप में केस दर्ज किया था। 2008 में दिए गए फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एम. इनायतुर रहीम और न्यायाधीश शहीदुल करीम ने खालिदा जिया के खिलाफ यह फैसला दिया है। 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं खालिदा कुल 37 मामलों में आरोपी हैं। जिया (72 साल) को ढाका के एक स्पेशल कोर्ट-5 ने फैसला सुनाया था। जिया और उनके बेटे व बीएनपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारिक रहमान सहित पांच अन्य के खिलाफ जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट के लिए जारी 2.1 करोड़ टका (1.63 करोड़ रुपए) विदेशी चंदे के गबन करने के आरोप हैं। जिया ने 30 नवंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद को अलग कर लिया था।