नौ हजार करोड़ लोन फ्रॉड के मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या सोमवार को लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत में फिर से पेश होगा। माल्या के प्रत्यर्पण के मुकदमे पर आज फैसला आ सकता है। ठप पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख रहे 62 वर्षीय माल्या पर करीब 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। पिछले साल अप्रैल से प्रत्यर्पण वारंट के बाद से माल्या जमानत पर हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस मामले पर यूके की अदालत सोमवार को फैसला सुना सकती है। ब्रिटेन की कोर्ट में माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारत के विशेष अनुरोध पर सुनवाई होनी है।
वहीं, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई की संयुक्त टीम रविवार को ही लंदन रवाना हो गई थी। इस टीम की अगुआई सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ए साई मनोहर कर रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए मुंबई की एक अदालत में चल रही कार्यवाही को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर 7 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत से लंदन में रह रहे कारोबारी माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अनुरोध किया है। इस कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया तो उस पर मुकदमा चलाने वाली एजेंसी को उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार होता है।
माल्या ने बताया मामले को राजनीति से प्रेरित
माल्या अपने खिलाफ मामले को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं। हालांकि, माल्या ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मैंने एक भी पैसे का कर्ज नहीं लिया। कर्ज किंगफिशर एयरलाइंस ने लिया। कारोबारी विफलता की वजह से यह पैसा डूबा है। गारंटी देने का मतलब यह नहीं है कि मुझे धोखेबाज बताया जाए।’’
इससे पहले विजय माल्या ने बुधवार को कहा कि उनके ब्रिटेन से भारत में प्रत्यर्पण के मामले में कानून अपना काम करेगा, लेकिन मैं "जनता के पैसों" का 100 प्रतिशत भुगतान करने के लिये तैयार हूं। उन्होंने दावा किया कि नेताओं और मीडिया ने उन्हें गलत तरीके से "डिफॉल्टर" के रूप में पेश किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैंने देखा है कि मेरे प्रत्यर्पण के फैसले को लेकर मीडिया में कई चर्चाएं चल रही हैं। यह अलग मामला है और इसमें कानून अपना काम करेगा।