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भारत सरकार ने टिक टॉक, यूसी ब्राउज़र समेत 59 चाइनीज़ ऐप पर लगाया प्रतिबंध

भारत सरकार ने 59 मोबाइल एप को प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउसर और अन्य चाइनीज एप शामिल...
भारत सरकार ने टिक टॉक, यूसी ब्राउज़र समेत 59 चाइनीज़ ऐप पर लगाया प्रतिबंध

भारत सरकार ने 59 मोबाइल एप को प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउसर और अन्य चाइनीज एप शामिल हैं। गलवान में हुई सैन्य हिंसा के बाद एक तरफ जहां सैन्य मोर्चे पर उसे करारा जवाब दिया गया तो वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है।

प्रतिबंधित मोबाइल ऐप में वीडियो-शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग ऐप टिक टोक, यूसी ब्राउज़र और फ़ाइल शेयरिंग ऐप शेयरइट शामिल हैं।

जिन एप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउजर, शेयर इट आदि एप्स हैं। इनके अलावा हैलो, लाइक, कैम स्कैनर, शीन क्वाई भी बैन कर दिया गया है तथा बायडू मैप, केवाई, डीयू बैटरी स्कैनर भी बैन हो गया है। सरकार ने शेयर इट, एमआई वीडियो कॉल, वीगो विडियो, ब्यूट्री प्लस, लाइकी, वी मेट, यूसी न्यूज जैसे ऐप पर भी पाबंदी लगा दी है, जोकि लोगों में काफी लोकप्रिय थे।

इन चीनी ऐप्स को भारत में किया गया बैन
1. टिकटॉक
2. शेयरइट
3. क्वाई
4. यूसी ब्राउजर
5. Baidu map
6. शीन
7. क्लैश ऑफ किंग्स
8. डी यू बैटरी सेवर
9. हेलो
10. लाइक
11. यूकैम मेकअप
12. एमआई कम्यूनिटी
13. सीएम ब्राउजर्स
14. वायरस क्लीनर
15. एपीयूएस ब्राउजर्स
16. आरओएमडब्यूई
17. क्लब फैक्टरी
18. न्यूजडॉग
19. ब्यूट्री प्लस
20. वीचैट
21. यूसी न्यूज़
22. क्यूक्यू मेल
23. वीबो
24. ज़ेन्डर
25. क्यूक्यू म्यूजिक
26. क्यूक्यू न्यूजफीड
27. बिगो लाइव
28. सेल्फीसिटी
29. मेल मास्टर
30. पैरेलल स्पेस
31. एमआई विडयों काल — Xiaomi
32. WeSync
33. ईएस फाइल एक्सप्लोरर
34. वीवा वीडियो
35. Meitu
36. वीगो वीडियो
37. न्यू वीडियो स्टेटस
38. डीयू रिकॉर्डर
39. वॉल्ट हाइड
40. कैशे क्लीन
41. डीयू क्लीनर
42. डीयू ब्राउजर
43. हैगो प्ले विद न्यू फ्रेंडस
44. कैमस्कैनर
45. क्लीन मास्टर
46. वंडर कैमरा
47. फोटो वंडर
48. क्यूक्यू प्लेयर
49. वी मीट
50. स्वीट सेल्फी
51. बैदु ट्रांसलेट
52. वीमेट
53. क्यू क्यू इंटरनेशनल
54. क्यू क्यू सिक्योरिटी सेंटर
55. क्यू क्यू लॉसर
56. यू वीडियो
57. वी फ्लाई स्टेटस वीडियो
58. मोबाइल लीजेन्ड्स
59. डीयू प्राइवेसी

सरकार ने कहा कि उसने 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है "जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं। आईटी मंत्रालय ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69 A के तहत यह क़दम उठाया है। ये ऐप्स ऐंड्रॉयड और आईओएस, दोनों प्लैटफॉर्म्स पर प्रतिबंधित होंगे।

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