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कोरोना यात्रा नियम में बदलाव, 14 फरवरी से भारत आने पर नहीं होगी इस टेस्ट की जरूरत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी संकट में सुधार को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय आगमन...
कोरोना यात्रा नियम में बदलाव, 14 फरवरी से भारत आने पर नहीं होगी इस टेस्ट की जरूरत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी संकट में सुधार को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए नई गाइडलाइन जारी की। इसके अनुसार, 14 फरवरी से 'एट रिस्क' और अन्य देशों की कैटेगरी हटा दी जाएगी। साथ ही 14 फरवरी से भारत आने वाले यात्रियों को आरटीपीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ टीकाकरण रिपोर्ट अपलोड करना होगा।

इसके अलावा एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, सात दिन की होम क्वॉरंटीन खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ 14 दिन की सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। सिर्फ दो फीसदी यात्रियों की रेंडम टेस्टिंग होगी।

गाइडलाइन के अनुसार, जो यात्री भारत की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें यात्रा से पहले हवाई सुविधा पोर्ट (https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration) पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में पूरी और फैक्चुअल जानकारी देनी होगी, जिसमें पिछले 14 दिनों का यात्रा की डिटेल भी शामिल होगी। यात्रियों को यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के भीतर निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।

संबंधित एयरलाइनों और एजेंसियों को यात्रियों को उनके टिकट के साथ क्या करें और क्या न करें की जानकारी देनी होगी। इसमें कहा गया है कि एयरलाइंस को केवल उन यात्रियों को यात्रा की इजाजत देनी है, जिन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में सभी जानकारियां भरी हैं और अपनी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाया है।

 

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