आईसीजे ने कहा है कि पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतिम फैसला आने तक जाधव को फांसी नहीं दी जाएगी।
Appropriate to say that Pak shall take all measures at its disposal to ensure #KulbhushanJadhav is not executed pending final decision: ICJ pic.twitter.com/C7tthMX7z7
— ANI (@ANI_news) 18 May 2017
आज अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाधव मामले पर सुनवाई चल रही थी। अदालत में सबसे पहले जज ने आरोप पढ़कर सुनाया। उसके बाद जज ने फैसले का सारांश पढ़कर सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जाधव को काउंसलर एक्सेस दिया जाए।
#FLASH International Court of Justice stays death sentence given to #KulbhushanJadhav by Pakistani military court until further notice pic.twitter.com/0t6bNf5llK
— ANI (@ANI_news) 18 May 2017
मामले की सुनवाई करते हुए जज अब्राहम ने कहा कि भारत को ये अधिकार है कि वो काउंसलर एक्सेस के लिए अपील करे। कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक जाधव को पाकिस्तान सजा नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि जाधव की गिरफ्तारी को लेकर विवाद है। इसे ध्यान में रखना होगा। भारत और पाकिस्तान दोनों वियना कन्वेंशन का हिस्सा हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि वियना कन्वेंशन के मुताबिक, ये जरूरी है कि सभी सदस्य देश एक-दूसरे नागरिकों को हर हाल में काउंसलर एक्सेस मुहैया कराएं।
बता दें कि जाधव को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था। और भारत को इसकी जानकारी 25 मार्च को दी गई। 4 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान ने बताया कि जाधव को वहां की मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई । पाकिस्तान के इस फैसले को भारत ने आईसीजे में चुनौती दी थी।