पाकिस्तान की जेल में बंद कूलभूषण जाधव की पत्नी को मिलने की इजाजत दे दी गई है। पाकिस्तान सरकार की ओर से पत्नी की अपील पर मानवीय आधार पर यह इजाजत मिली है।
जासूसी के आरोप में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को तीन मार्च 2016 को गिरफ्तार किया था। वहां की सैन्य अदालत कुलभूषण को मौत की सजा सुना चुकी है। यह सजा पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने उन्हें जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोपों में सुनाई है। जाधव के लिए राजनयिक पहुंच की मांग कर रहे भारत ने 16 बार दरख्वास्त थी जिसे ठुकराए जाने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) का रुख किया था। भारत ने जाधव मामले को आठ मई को इंटरनेशनल कोर्ट में रखा। नीदरलैंड्स के हेग में स्थित आईसीजे में भारत और पाकिस्तान के वकीलों ने अपना पक्ष रखा था। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान वियना समझौते का उल्लंघन कर रहा है और जाधव को सबूतों के बिना दोषी करार दिया।
पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट में अपनी दलील में कहा था कि भारत को कुलभूषण जाधव के मामले को आईसीजे में लाने का हक नहीं है, क्योंकि वियना संधि जासूसों, आतंकियों और जासूसी से जुडे़ लोगों पर लागू नहीं होती। पाक की तरफ से पेश हुए वकील खवार कुरैशी ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान के उस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया, जिसमें जाधव से संबंधित केस की जांच के लिए उसका सहयोग मांगा गया था।