राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बुधवार को कहा कि अगले साल से आयकर रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले लाभ और करों का भुगतान करने के लिए एक अलग कॉलम होगा। सरकार 1 अप्रैल से इस तरह के लेनदेन पर 30 प्रतिशत कर, उपकर और अधिभार वसूल करेगी।
पीटीआई के साथ बात करते हुए बजाज ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से लाभ हमेशा टैक्स योग्य होता है और बजट में जो प्रस्तावित किया गया है वह कोई नया टैक्स नहीं है बल्कि इस मुद्दे पर निश्चितता प्रदान करता है। आपको बता दें कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए कानून पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई मसौदा सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है।
गौरतलब हो कि कल निर्मला सीतारमण ने सदन में बजट 2021 पेश करते हुए कहा था कि साल 2022-23 में आरबीआई ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का प्रयोग करके डिजिटल करेंसी जारी करेगा। वित्त मंत्री के अनुसार जिससे आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
बजट में कहा गया कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। अधिग्रहण की लागत को छोड़कर, ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।