Advertisement

दिल्ली के नौ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, सुरक्षा टीमें तैनात

दिल्ली पुलिस के अनुसार, सोमवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी के नौ स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल...
दिल्ली के नौ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, सुरक्षा टीमें तैनात

दिल्ली पुलिस के अनुसार, सोमवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी के नौ स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए। धमकियां सुबह 8:30 से 9:00 बजे के बीच ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुईं। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, अग्निशमन विभाग और बम निरोधक दस्ते तुरंत प्रभावित स्कूलों में भेजे गए।

दक्षिण दिल्ली में तीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें लोधी रोड स्थित एयर फोर्स स्कूल, के.आर. मंगलम स्कूल और सादिक नगर स्थित द इंडियन स्कूल शामिल हैं।

जिन अन्य स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए हैं, उनमें दिल्ली कैंट का लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, श्रीनिवासनपुरी का कैम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी का वेंकटेश्वर स्कूल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का कैम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी का सीएम स्कूल, आईएनए का डीटीए स्कूल और रोहिणी का बाल भारती स्कूल शामिल हैं। आगे की जांच चल रही है। 

इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि 28 जनवरी को चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के 30 स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए, जिसके बाद पुलिस और आपातकालीन सेवाओं द्वारा त्वरित सुरक्षा कार्रवाई की गई।

चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार, धमकी भरे ईमेल 22 निजी स्कूलों और आठ सरकारी स्कूलों को भेजे गए थे। सूचना मिलते ही, तोड़फोड़ रोधी दल, बम निरोधक दस्ते, स्थानीय पुलिस बल, अग्निशमन दल, एम्बुलेंस और पीसीआर टीमों को तुरंत संबंधित स्कूलों में भेजा गया और संबंधित स्कूल परिसर की गहन जांच की गई।

एक बयान में कहा गया है कि विस्तृत जांच के बाद कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली।

पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "एहतियाती उपाय के तौर पर, 29 जनवरी, 2026 से स्कूलों के अंदर और आसपास पुलिस बल की नियमित तैनाती सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों का सुचारू और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया जा सके।"

इस घटना के संबंध में, पुलिस स्टेशन सेक्टर 17 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 113(3), 351(4) और 62 के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66एफ के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad