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जीएसटी समेत MRP में शामिल होंगे सभी टैक्स: अढिया

एक जुलाई से पहले की सभी वस्तुओं पर दिखाना होगा नया और पुराना खुदरा मूल्य
जीएसटी समेत MRP में शामिल होंगे सभी टैक्स: अढिया

राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने कहा कि किसी भी सामान के MRP में सभी टैक्स शामिल होंगे। साथ ही हर सामान पर नए और पुराने दोनों MRP दिखाने होंगे।

राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने प्रेस कांफ्रेंस में साफ किया है कि किसी भी सामान के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में सभी टैक्स शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हर वस्तु पर नया और पुराना अधिकतम मूल्य दिखाना होगा। राजस्व सचिव ने कहा कि अगर नया MRP पहले से अधिक हो तो उत्पादक, डीलर या आयात करने वाले को कम से कम दो अखबारों में विज्ञापन भी देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि टोल, मंडी शुल्क और राज्यों में वाहनों के प्रवेश पर लगने वाले शुल्क जारी रह सकते हैं, लेकिन वस्तुओं की ढुलाई पर कोई प्रवेश कर नहीं लगेगा।

हसमुख अढिया ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद कीमत और आपूर्ति पर सरकार की नजरें बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू किये जाने के बाद से उसके क्रियान्वयन में अड़चन को लेकर एक भी मामला सामने नहीं आया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने जीएसटी के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए पूरे देश में नोडल अधिकारी तैनात कर रखे हैं। नोडल अधिकारी सभी जिलों में जीएसटी लागू करने को लेकर निगरानी करेंगे। इसके लिए सभी जिलों को 166 समूहों में रखा गया है। राजस्व सचिव ने कहा कि जीएसटी पर केंद्रीय निगरानी समिति में सचिव स्तर के 15 अधिकारी होंगे, उनकी हर मंगलवार को बैठक होगी।

उधर उपभोक्ता, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 1 जुलाई से पहले के पैकेज्ड सामान पर एमआरपी को फिर से घोषित किया जा सकेगा। पहले से स्टॉक में मौजूद इस सामान को नये एमआरपी के साथ 30 सितंबर तक ही बेचा जा सकेगा।

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