सूचना का अधिकार :आरटीआई: के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से 8 नवंबर 2016 के विमुद्रीकरण के निर्णय के संबंध में देश में अब तक जारी की गई मुद्रा की मात्रा, प्रकार, नोटिंग, मुद्रा जारी किये जाने के संबंध में आरबीआई की नोटिंग आदि के बारे में जानकारी मांगी गई थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने जवाब में कहा, आवेदक की ओर से मांगी गई जानकारी का खुलासा होने पर देश के आर्थिक हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है और उसे ऐसी जानकारी को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8 :।: :अ: के तहत जारी करने से छूट प्राप्त है।
आरटीआई के तहत देश में चल रहे कारोबार में होने वाले वार्षिक लेनदेन और देश की अर्थव्यवस्था के संचालन में उपयोग में आने वाले रूपये की मात्रा, वैध एवं अवैध रूपये की मात्रा एवं इन विषयों पर जांच एवं सर्वेक्षण रिपोर्ट की जानकारी मांगे जाने पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, यह आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2 :एफ: के तहत सूचना की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है।
विमुद्रीकरण के निर्णय के संदर्भ में पुराने नोट बदलने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में उठाये गए कदमों के दौरान बैंकों एवं डाकघरों के संदर्भ में अनियमितता की शिकायतों की जानकारी मांगे जाने पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी व्यापक है और ऐसी सूचना एकत्र करने में कार्यालय के सामान्य कार्यकलापों से संसाधनों को असंगत रूप से इस कार्य के लिए लगाना पड़ेगा।
विदेशों से कालाधन वापसी के लिए अब तक शुरू की गई प्रभावी कार्ययोजनाओं के बारे में जानकारी मांगे जाने पर वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :सीबीडीटी: ने कहा कि विदेशों में जमा कालेधन समेत कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सतत प्रक्रिया है। इस संदर्भ में प्रत्यक्ष कर कानून के तहत तलाशी, सर्वे, जांच, आय का मूल्यांकन, जुर्माना, कर वसूलने जैसे कदम उठाये गए हैं।
दिल्ली स्थित आरटीआई कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय से 8 नवंबर 2016 के सरकार के नोटबंदी के निर्णय से जुड़ा ब्यौरा और विदेशों में जमा कालाधन वापस लाने के संदर्भ में उठाये गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी थी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :सीबीडीटी: ने बताया कि अघोषित विदेशी आय एवं सम्पत्ति और कर अधिनियम 2015 को लागू करने के संदर्भ में तीन महीने की आय घोषणा योजना की अवधि 30 सितंबर 2015 को समाप्त हुई। इस दौरान 648 घोषणाएं सामने आईं जो 4164 करोड़ रूपये की अघोषित विदेशी सम्पत्ति के संदर्भ में थी। इस संदर्भ में कर और जुर्माना के रूप में करीब 2,476 करोड़ रूपये एकत्रा किये गए।
बोर्ड ने बताया, सरकार ने विदेशों में जमा कालेधन के मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई कदम उठाये हैं जिसमें ठोस विधायी एवं प्रशासनिक ढांचा तैयार करना, जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करना, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से सूचनाओं को जोड़ना एवं क्षमता उन्नयन करना शामिल है।
आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी में कहा गया है कि कालेधन के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीशों की अध्यक्षता एवं उपाध्यक्षता में विशेष जांच दल :एसआईटी: का गठन किया गया। कालाधन : अघोषित विदेशी आय एवं सम्पत्ति: एवं कराधान अधिनियम 2015 बनाया गया, जानबूझकर कर चोरी करने का प्रयास करने वालों पर प्रभावी लगाम लगाने के कदम उठाये गए। इसके साथ ही धनशोधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया गया।
विदेशों में जमा कालाधन के संदर्भ में दूसरे देशों की सरकारों से सक्रियता के साथ संवाद किया गया, साथ ही दोहरा कराधान बचाव समझौता एवं अन्य कर सूचना आदानप्रदान समझौते के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाया गया। विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम :एफएटीसीए: के तहत अमेरिका के साथ सूचनाओं को साझा करने का समझौता किया गया।
सीबीडीटी ने बताया कि इसके साथ ही बेनामी लेनदेन रोकथाम अधिनियम 1988 में संशोधन किया गया। भाषा