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काला हिरण मामले में सलमान खान को मिली राहत, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की अपील

जोधपुर जिला एवं सत्र अदालत से काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को गुरुवार को बड़ी...
काला हिरण मामले में सलमान खान को मिली राहत, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की अपील

जोधपुर जिला एवं सत्र अदालत से काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। सलमान खान के खिलाफ झूठे हलफनामे को लेकर राज्य सरकार की दलील को अदालत ने खारिज कर दिया। इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से सलमान खान के खिलाफ दायर याचिका को निचली अदालत ने भी खारिज कर दिया था।

सलमान खान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने कहा, “सेशन कोर्ट ने एक डिटेल्ड ऑर्डर में राज्य सरकार की तरफ से दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया।. हमने साल 2006 में यह जवाब दिया था कि गलत हलफनामा दायर नहीं किया गया था और ऐसी याचिकाएं सलमान खान की छवि बिगाड़ने के लिए लगाई जा रही हैं।

सेशंस कोर्ट ने 2003 में कोर्ट में अपने सशस्त्र लाइसेंस से संबंधित एक झूठा हलफनामा कथित तौर पर प्रस्तुत करने के लिए अभिनेता सलमान खान के खिलाफ एक याचिका पर यह आदेश सुनाया है। आवेदनों पर बहस मंगलवार को पूरी हो गई थी और जस्टिस राघवेंद्र कच्छवाला ने 11 फरवरी के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया था।

जून 2019 में निचली अदालत ने सलमान खान को गलत हलफनामा दायर करने के आरोप में दोषमुक्त कर दिया था लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अपील दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि उन्होंने एक गलत हलफनामा पेश किया था क्योंकि उनका लाइसेंस खोया नहीं था बल्कि नवीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था।

सलमान खान के वकील ने दलील दी कि यह हलफनामा जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया गया था क्योंकि खान एक व्यस्त अभिनेता हैं और उस समय उनके लाइसेंस के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं थी।’’

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