केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आर जी कर बलात्कार एवं हत्या मामले में उच्च न्यायालय में संजय रॉय के लिए मृत्युदंड का अनुरोध करेगा। संजय रॉय को सियालदह की एक अधीनस्थ अदालत ने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सीबीआई को कानूनी सलाह मिली है कि इस मामले को ‘दुर्लभतम’ श्रेणी में रखा जा सकता है एवं अभियुक्त के लिए मृत्युदंड ही उचित है।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई द्वारा शुक्रवार तक सियालदह अदालत के आदेश के खिलाफ मृत्युदंड के पक्ष में विस्तृत दलीलों के साथ अपील दायर किए जाने की संभावना है।
न्यायाधीश दास ने सोमवार को रॉय को सजा सुनाते हुए कहा था,‘‘सीबीआई ने मृत्युदंड का अनुरोध किया। बचाव पक्ष के वकील ने प्रार्थना की कि मृत्युदंड के बजाय जेल की सजा दी जाए। यह अपराध 'दुर्लभतम' श्रेणी में नहीं आता।’’
न्यायाधीश दास ने रॉय से कहा था, ‘‘बलात्कार के कृत्य के दौरान तुमने पीड़िता को जो जख्म पहुंचाया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी के आखिरी दिन तक सलाखों के पीछे रहने की सजा सुना रहा हूं।’’