मारपीट के एक मामले में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल को दिल्ली की एक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। साल 2015 में भाजपा नेता के घर में जबरन घुसने और मारपीट के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है। उनकी सजा पर बहस 18 अक्टूबर को होगी।
फरवरी 2015 को रामनिवास गोयल अपने बेटे और समर्थकों के साथ विवेक विहार इलाके में एक भाजपा नेता के घर में ये कहते हुए घुस गए कि चुनाव में बांटने के लिए शराब रखी गई है। उन पर आरोप लगा कि वह घर के अंदर जबरन दरवाजा तोड़कर घुसे। गोयल और उनके समर्थकों ने घई के ड्राइवर से मारपीट की थी। उस समय पुलिस ने घर का सामान जब्त कर रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी थी।
कराई थी एफआईआर
मनीष घई ने जब रामनिवास गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी उस समय गोयल शाहदरा इलाके से विधायक थे। 2016 में गोयल और अन्य सात के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दंगा और और चोट पहुंचाने को लेकर आरोप पत्र दाखिल किया था।