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दिल्ली की एक अदालत ने आप नेता सत्येंद्र जैन को दी जमानत, 18 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी...
दिल्ली की एक अदालत ने आप नेता सत्येंद्र जैन को दी जमानत, 18 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में "सुनवाई में देरी" और उनके "लंबे समय तक जेल में रहने" का हवाला देते हुए जमानत दे दी।

जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, "सुनवाई में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को देखते हुए कि ट्रायल शुरू होने में लंबा समय लगेगा, निष्कर्ष की बात तो दूर, आरोपी राहत के लिए अनुकूल है।"

न्यायाधीश ने 50,000 रुपये के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानतदारों पर राहईडी का मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है।

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