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एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई, अब इस तारीख तक मिलेगी छूट

असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। सीबीडीटी ने यह...
एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई, अब इस तारीख तक मिलेगी छूट

असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। सीबीडीटी ने यह जानकारी मंगलवार को दी। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अनुसार, मौजूदा कोविड -19 स्थिति के कारण करदाताओं को हो रही कठिनाइयों के कारण समय सीमा बढ़ा दी गई है।

इनकम टैक्स विभाग ने जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को 15 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया है। सीबीडीटी ने कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुए हालात और नए आईटी पोर्टल के इस्तेमाल में लगातार तकनीकी खामी के चलते जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 फरवरी किया है।

टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख को भी 28 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है। इनकम टैक्स विभाग के इस फैसले का फायदा उन टैक्सपेयर्स को होगा जिनके आयकर रिटर्न की ऑडिट की जरुरत होती है। जिन करदाताओं के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। यानी उनके लिए आईटीआर भरने की समय सीमा 31 दिसंबर को ही खत्म हो चुकी है।

चार्टड अकाउंटेंट की संस्था आईसीएआई ने सीबीडीटी चेयरमैन से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डॉयरेक्ट टैक्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को एक्सटेंड नहीं करने को लेकर ऑल ओडिशा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन ने कानूनी नोटिस भेजा था।

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