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मानहानि मामला: अदालत ने राहुल को 7 जून को पेश होने को कहा; सिद्धारमैया, डी के शिवकुमार को दी जमानत

बेंगलुरु की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में...
मानहानि मामला: अदालत ने राहुल को 7 जून को पेश होने को कहा;  सिद्धारमैया, डी के शिवकुमार को दी जमानत

बेंगलुरु की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में पेश होने का निर्देश दिया और इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डी के शिवकुमार को जमानत दे दी।

राहुल गांधी को मामले के संबंध में 7 जून को अदालत में पेश होने को कहा गया है। भाजपा महासचिव केशव प्रसाद ने कथित झूठे विज्ञापनों पर मानहानि का मामला दायर किया था। सिद्धारमैया और शिवकुमार बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, जबकि गांधी, जिन्हें पेश होना था, नहीं आए।

भाजपा के वकीलों ने आपत्ति जताई और कहा कि गांधी को सीआरपीसी 205 के तहत छूट नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह दूसरी बार पेश नहीं हुए हैं। कांग्रेस के वकीलों ने तर्क दिया कि गांधी नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में भाग ले रहे थे और वह लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवार हैं।

उन्होंने अदालत से शनिवार की सुनवाई से छूट मांगी और वादा किया कि कांग्रेस नेता अगली तारीख पर मौजूद रहेंगे। अदालत ने गांधी को छूट दी और उन्हें 7 जून को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस ने '40 प्रतिशत सरकार' का अभियान चलाया, जिसमें कर्नाटक की तत्कालीन भाजपा सरकार पर सार्वजनिक कार्यों पर 40 प्रतिशत कमीशन लेने और पोस्टिंग और भर्तियों में अत्यधिक रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया।

पार्टी ने 'पेसीएम' के पोस्टर भी लगाए, जिसमें बीच में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को दिखाते हुए एक क्यूआर कोड था। क्यूआर कोड को स्कैन करने पर कांग्रेस द्वारा विकसित एक वेब पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जिसमें भाजपा शासन में राज्य में व्याप्त बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता ने कांग्रेस पार्टी पर पिछली भाजपा सरकार के खिलाफ बदनाम करने वाला अभियान चलाने का आरोप लगाया।

पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि वह एक निजी शिकायत के संबंध में अदालत में पेश हुए। उन्होंने मामले को दीवानी बताया और कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केपीसीसी अध्यक्ष शिवकुमार और राहुल गांधी भी मामले में फंसे हुए हैं। तीनों नेताओं ने इस मामले से संबंधित अदालत में आगे की पेशी से बचने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का अनुरोध किया है। इस बीच, मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विज्ञापन भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए बयानों पर आधारित थे, जिन्हें मीडिया में रिपोर्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि पार्टी कानूनी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, उन्होंने भाजपा नेताओं के सीएम पद और अन्य पदों के लिए भारी भुगतान के दावों को भी ध्यान में रखा।

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