दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शनिवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया। कोर्ट चौटाला की सजा पर 26 मई को बहस करेगी और इसी दिन की सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने आदेश पारित किया। इससे पहले 19 मई को राऊज एवन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सीबीआई ने 2005 में मामला दर्ज किया था, और 26 मार्च, 2010 में आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें चौटाला पर 1993 और 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति, उनकी वैध आय से बहुत अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। ये संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित हैं।
इससे पहले 2013 में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को जेबीटी घोटाले का दोषी करार दिया गया था। इन्हें प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में सात साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा सुनाई गई थी। पिछले साल 2 जुलाई को ही वह सजा पूरी कर जेल से बाहर आए थे। अब फिर उनको जेल जाना पड़ सकता है। मामले में उनके बेटे समेत 50 से ज्यादा लोगों भी मुजरिम ठहराया गया था।